CM Yuva Rojgar Yojana मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो 1,50,000 तक अधिकतम

CM Yuva Rojgar Yojana मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो 1,50,000 तक अधिकतम

विवरण

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना सी. जी. एम. एम. वाई. एस. वाई. योजना 2023 यह योजना राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्व-नियोजित बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार के रूप में उद्योग सेवा और व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई जैसी समग्र सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी क्षमता और कार्य क्षमता के अनुसार आसानी से मदद कर सकें और अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकें। ताकि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके

लाभ

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण

इस योजना के तहत पात्र युवाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निर्माण, सेवा और व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा इस प्रकार होगीः –

  1. विनिर्माण उद्यम-परियोजना की लागत रु. 1 लाख तक है।
  2. सेवा उद्योग-परियोजना की लागत रु. 1 लाख तक है।
  3. व्यवसाय-परियोजना की लागत अधिकतम 2 लाख रुपये है।

गारंटी शुल्क/वार्षिक शुल्क सहायता

लाभार्थी श्रेणीभारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के लिए गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्गबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि और अगले 04 वर्षों के लिए लगाए गए वार्षिक सेवा शुल्क पर गारंटी शुल्क।
एससी/एसटी/ओ. बी. सी./अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितबैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि और वर्षों के लिए अगली 4 आरोपित वार्षिक सेवाओं पर लगाया जाने वाला गारंटी शुल्क

ब्याज सब्सिडी

सामान्य वर्गपहले ऋण वितरण की तारीख से 5 प्रतिशत सब्सिडी (जहां तक पांच साल की अवधि) कार्यशील पूंजी ऋण पर सावधि ऋण पर अधिकतम सीमा 50000 रुपये प्रति वर्ष। 25000 प्रति वर्ष।
एससी/एसटी/ओ. बी. सी./अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितपहले ऋण वितरण की तारीख से 8 प्रतिशत सब्सिडी (जहां तक पांच साल की अवधि) सावधि ऋण पर अधिकतम सीमा रु। 75000 पी. ए. कार्यशील पूंजी ऋण 40000 रुपये प्रति वर्ष।

मार्जिन धन अनुदान

लाभार्थी श्रेणीमार्जिन धन अनुदान
सामान्य वर्गबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, बशर्ते अधिकतम रु। 100, 000/-
ओ. बी. सी./अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक –
एससी/एसटीबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो 1,50,000 तक अधिकतम रु

पात्रता

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  3. आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/पीडब्ल्यूडी उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों/सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट)
  4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  5. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति आवेदन कर सकेगा।
  6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु। 3,00,000-(परिवार की परिभाषा में, आवेदक के पति/पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाएगा (यदि आवेदक अविवाहित है, तो आवेदक के माता-पिता, अविवाहित भाई-बहनों की आय भी शामिल की जाएगी)
  7. जिन आवेदकों ने पीएमआरवाईओ, पीएमआरओएसआरआईकेए या भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत अनुदान का लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

  1. आवेदक विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यह निःशुल्क है।
  2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवेदक द्वारा आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार और उद्योग केंद्र को प्रस्तुत किया जाएगा।
  3. प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को पंजीकृत किया जाएगा। आवेदक को जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा अधूरे आवेदन को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर आवेदन पूरा नहीं किया जाता है, तो आवेदन वापस कर दिया जाएगा।
  4. प्रस्तावित गतिविधि की परियोजना रूपरेखा (संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट) भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
  5. जिला व्यापार और उद्योग केंद्र में प्राप्त आवेदनों को कार्यबल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यबल समिति आवेदक की योग्यता, अनुभव, तकनीकी क्षमता, कौशल परियोजना की व्यवहार्यता आदि के आधार पर साक्षात्कार के बाद मंजूरी देगी। स्वीकृत मामलों को ऋण अनुमोदन के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा।
  6. बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर मामलों का समाधान किया जाएगा और आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
  7. योजना के तहत स्थापित उद्यमों का निरीक्षण जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  3. जाति प्रमाण पत्र।
  4. शैक्षिक योग्यता दस्तावेज।
  5. बैंक खाता।
  6. पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  7. मोबाइल नं.

Leave a Comment